Rajasthan News: हाईकोर्ट से नरेश मीणा को जमानत, जिला अदालत में खारिज याचिका के बाद मिली राहत
जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने जमानत मंजूर की; बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता फतेह राम मीणा और रजनीश गुप्ता ने पैरवी की।
जयपुर | 4 सितंबर 2025 — राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता नरेश मीणा को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में हुए विरोध-प्रदर्शन मामले में जमानत दे दी, जिसके साथ उन्हें गिरफ्तार किए करीब एक माह बाद राहत मिली। जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा 26 अगस्त को जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद यह आदेश एकल पीठ ने पारित किया, जिसकी पुष्टि टीवी/डिजिटल रिपोर्ट्स में हुई है।
मामला क्या है
रिपोर्टों के मुताबिक 25 जुलाई को पिपलोदी स्कूल हादसे के बाद SRG मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर धरना-प्रदर्शन हुआ, जहां आपात सेवाओं में बाधा और शासकीय कार्य में रुकावट के आरोपों के तहत केस दर्ज कर मीणा को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया और जिला अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया।
अदालत का आदेश
हाईकोर्ट की एकल पीठ (जस्टिस अशोक कुमार जैन) ने नरेश मीणा को जमानत मंजूर की, जबकि विस्तृत आदेश/शर्तें आदेश-पत्र उपलब्ध होते ही स्पष्ट होंगी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता फतेह राम मीणा और रजनीश गुप्ता ने पैरवी करते हुए गिरफ्तारी परिस्थितियों और प्रदर्शन के स्वरूप पर दलीलें रखीं।
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