Rajasthan News: राजस्थान उच्च न्यायालय ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द किया
राजस्थान हाईकोर्ट ने पेपर लीक और अनियमितताओं के चलते SI भर्ती परीक्षा को मान्य नहीं माना। नई भर्ती में पुराने 859 पद भी जोड़ने और ऑनलाइन प्रक्रिया की मंजूरी दी गई।
जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पुलिस उप निरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है। यह फैसला न्यायाधीश समीर जैन की एकलपीठ ने सुनाया। अदालत ने माना कि पूरे प्रदेश में पेपर लीक की घटना फैली हुई थी और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के सदस्यों की भूमिका संदिग्ध थी। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि आगामी सत्र में एसआई भर्ती के साथ 2021 के 859 पद भी जोड़े जाएं, और उन अभ्यर्थियों को नई भर्ती में शामिल किया जाए।
अधिवक्ता हरेंद्र नील ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कोर्ट ने RPSC के सदस्यों में गड़बड़ी की पुष्टि की है और मामला उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया गया है। मंत्री किरोड़ी लाल मेहता और सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस फैसले का स्वागत किया, जबकि एसओजी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह कदम कड़ी चेतावनी है।
इस फैसले का असर उन हजारों युवाओं पर पड़ेगा, जिनके चयनित होने की उम्मीद थी, लेकिन अब उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। यह मामला राजस्थान में भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है।
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