भ्रामक विज्ञापन पर रैपिडो को 10 लाख रुपये का जुर्माना

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने रैपिडो को भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, उन्होंने उपभोक्ताओं को वादे अनुसार मुआवजा दिलाने के निर्देश भी दिए हैं।

Aug 21, 2025 - 18:21
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भ्रामक विज्ञापन पर रैपिडो को 10 लाख रुपये का जुर्माना
Rapido fine

New Delhi, August 21 —
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रैपिडो (रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) को भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

सीसीपीए ने रैपिडो के उस विज्ञापन पर कार्रवाई की जिसमें उपभोक्ताओं को "5 मिनट में ऑटो या 50 रुपये प्राप्त करें" और "गारंटीड ऑटो" का वादा किया गया था। जांच में पाया गया कि ये विज्ञापन झूठे और भ्रामक थे। साथ ही, “50 रुपये” का लाभ असली रुपये में नहीं बल्कि “रैपिडो सिक्के” के रूप में था, जिनका इस्तेमाल केवल रैपिडो बाइक राइड में ही किया जा सकता था, तथा उनकी वैधता भी सिर्फ 7 दिनों की थी। इसके कारण उपभोक्ताओं को गलतफहमी हुई और वे रैपिडो की दूसरी सेवाओं का उपयोग करने के लिए मजबूर हुए।

सीसीपीए ने यह भी निर्देश दिया है कि जो उपभोक्ता इस ऑफर के तहत वायदे के मुताबिक 50 रुपये का मुआवजा नहीं पा सके हैं, उन्हें बिना किसी शर्त या देरी के पूरी राशि वापस की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के आंकड़ों के अनुसार, रैपिडो के खिलाफ शिकायतों में पिछले दो वर्षों में भारी वृद्धि देखी गई है। इनमें से शिकायतें सेवा की गुणवत्ता, भुगतान की राशि न लौटाने, अधिक शुल्क लेने, और “5 मिनट में गारंटीड ऑटो” सेवा न मिलने से संबंधित हैं। इस वजह से सीसीपीए ने सख्त कदम उठाए हैं।

रैपिडो 120 से ज्यादा शहरों में सेवा देती है, और लगभग डेढ़ साल तक ऐसे भ्रामक विज्ञापन देशभर में प्रसारित किए गए। सीसीपीए ने उपभोक्ताओं को ऐसे बड़े वादे करने वाले विज्ञापनों के प्रति सावधान रहने की सलाह दी है और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करने को कहा है।

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