राजस्थान विधानसभा में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पेंशन के लिए दिया आवेदन
पूर्व विधायक जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा से पेंशन पाने के लिए आवेदन किया, स्वीकृति प्रक्रिया शुरू—जानिए कितनी मिलेगी राशि और क्या हैं नियम।
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में अपने पूर्व विधायक के पद के लिए पेंशन आवेदन किया है। धनखड़ 1993 से 1998 तक अजमेर जिले के किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। उनका आवेदन विधानसभा सचिवालय में दाखिल किया गया है और प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। स्वीकृति मिलने पर उन्हें प्रतिमाह लगभग 42,000 रुपये पेंशन और अन्य सुविधाएँ मिल सकती हैं।
धनखड़ का आवेदन राजस्थान विधानसभा के पेंशन नियमों के तहत दाखिल किया गया है। उनके कार्यकाल (1993-1998) के आधार पर पेंशन पात्रता निर्धारित होगी। नियमों के अनुसार, पहली बार विधायक रहे सभी वरिष्ठ नागरिकों को 35,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है, जबकि 70 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थियों को 20% अतिरिक्त पेंशन दी जाती है—धनखड़ की आयु 74 वर्ष है, इसलिए उनकी कुल पेंशन लगभग 42,000 रुपये प्रतिमाह हो सकती है। स्वीकृति मिलने पर उन्हें पेंशन के अलावा मुफ्त चिकित्सा सुविधा, यात्रा भत्ता और अन्य प्रशासनिक सुविधाएँ भी प्राप्त होंगी।
राजस्थान में एक व्यक्ति यदि सांसद और विधायक दोनों रहा हो तो वह दोनों जगह से पेंशन का हकदार होता है, लेकिन धनखड़ का यह आवेदन सिर्फ विधायक पेंशन के लिए है। विधानसभा सचिवालय ने आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और फाइल ऑफिस में भेज दी गई है। शीघ्र ही आधिकारिक स्वीकृति की आशा है।
राजस्थान में पूर्व विधायकों को पेंशन के अलावा मुफ्त चिकित्सा, यात्रा भत्ता, विधानसभा कार्यक्रमों में भागीदारी जैसी सुविधाएँ मिलती हैं। इन सुविधाओं को लेकर समय-समय पर चर्चा होती रहती है, लेकिन अभी तक इनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। धनखड़ का यह आवेदन उनके ईमानदार और दृढ़ छवि के अनुसार ही देखा जा रहा है। उन्होंने हमेशा संवैधानिक शिष्टाचार और नियमों का पालन किया है।
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