Rajasthan News: RTI में सूचना न देने पर कोर्ट सख्त, DM और ADM को भेजा नोटिस
Rajasthan News: सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देने के मामले में झालावाड़ के जिला कलेक्टर

Rajasthan News: सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देने के मामले में झालावाड़ के जिला कलेक्टर (DM) अजय सिंह राठौड़ और अपर जिला कलेक्टर (ADM) सत्यनारायण आमेठा को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223(2)(ख) के तहत अभियुक्त मानते हुए किसी भी प्रकार की आगे की कार्यवाही से पहले अपना पक्ष रखने का मौका दिया है।

क्या है मामला?
शहर के बड़ा बाजार निवासी प्रमोद कुमार टेलर ने वर्ष 2024 में RTI के जरिए वार्ड नंबर 22 में स्थित लेसिया स्मार्ट किड्स स्कूल की मान्यता से जुड़ी जानकारी मांगी थी। शिकायत के अनुसार, उन्होंने इस स्कूल में अपने बच्चे के लिए आरटीई पोर्टल पर आवेदन किया था, लेकिन बाद में पता चला कि वार्ड 22 में ऐसा कोई स्कूल अस्तित्व में ही नहीं है।
प्रमोद ने इसके बाद 16 अक्टूबर 2024 को जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) को स्कूल पर कार्रवाई व मान्यता रद्द करने की शिकायत सौंपी। साथ ही, RTI के माध्यम से कार्रवाई और जांच से जुड़ी सूचना मांगी, लेकिन विभाग ने गोपनीय दस्तावेजों का हवाला देते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रमोद ने DM और ADM को भी लिखित शिकायत दी, लेकिन वहां से भी कोई जानकारी नहीं दी गई।
सूचना नहीं मिलने से परेशान होकर प्रमोद ने न्यायालय में परिवाद (शिकायत याचिका) दाखिल की। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए DM और ADM को नोटिस जारी किया और किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही से पहले सुनवाई का अवसर देने का निर्देश दिया।
DM अजय सिंह राठौड़ ने इस संबंध में कहा कि, मामला शिक्षा विभाग से संबंधित है। पीड़ित द्वारा मांगी गई जानकारी हमारे स्तर से नहीं दी जा सकती थी, इसलिए संबंधित विभाग को सूचित किया गया है। नोटिस का विधिक रूप से जवाब दिया जाएगा।
प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी हंसराज मीणा ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद स्कूल की जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि वार्ड नंबर 22 में स्कूल मौजूद नहीं है। इसके बाद स्कूल को तीन बार नोटिस भेजे गए और जवाब मांगा गया। अब मान्यता रद्द करने की संस्तुति के साथ शिक्षा निदेशक, बीकानेर को पत्र भेजा गया है। स्कूल की मान्यता रद्द करने का अधिकार निदेशक के पास है, और आदेश मिलते ही कार्रवाई की जाएगी।
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