Rahul Gandhi Passport row: राहुल गांधी के पासपोर्ट पर क्यों हो रहा है विवाद,सुब्रमण्यम स्वामी क्यों कर रहे है विरोध?
दिल्ली की स्थानीय अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके अमेरिका यात्रा के लिए NOC (No Objection Certificate) के साथ "साधारण पासपोर्ट" जारी करने की अनुमति दे दी है। यह पासपोर्ट तीन सालों के लिए वैध रहेगा। पासपोर्ट जारी होने से दो दिन पहले ही गुरुवार को राहुल गांधी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की थी।
Rahul Gandhi Passport row: राहुल गांधी के पासपोर्ट पर क्यों हो रहा है विवाद,सुब्रमण्यम स्वामी क्यों कर रहे है विरोध?
दिल्ली की स्थानीय अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके अमेरिका यात्रा के लिए NOC (No Objection Certificate) के साथ "साधारण पासपोर्ट" जारी करने की अनुमति दे दी है। यह पासपोर्ट तीन सालों के लिए वैध रहेगा। पासपोर्ट जारी होने से दो दिन पहले ही गुरुवार को राहुल गांधी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की थी। उन्होंने 10 सालों की वैधता के साथ पासपोर्ट जारी करने की मांग की थी।
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की याचिका का विरोध करते हुए पासपोर्ट को मात्र एक साल की वैधता प्रदान करने की बात रखी थी। उनके अनुसार उन्होंने बार-बार विदेश यात्रा की है। उनके विदेश जाने से जांच में रुकावट पैदा हो सकती है।उन्होंने कहा, पासपोर्ट रखने का अधिकार, अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह, एक पूर्ण अधिकार नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध की रोकथाम के हित में सरकार द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
क्यो पड़ गई राहुल गांधी को नए पासपोर्ट की जरुरत?
इसी साल मार्च में, सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी करार कर दो साल की सजा सुनाई थी। इसके पश्चात, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद, उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। अब राहुल गांधी को अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता है, लेकिन उनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में चल रहे केस के कारण वह पहले ही जमानत पर हैं। इस तरह, नए पासपोर्ट के लिए NOC (No Objection Certificate) की आवश्यकता होती है और इसके लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
क्या होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट?
डिप्लोमेटिक पासपोर्ट एक विशेष प्रकार का पासपोर्ट है जो सरकार के प्रतिनिधियों, भारतीय राजनयिकों और सरकारी अधिकारियों को जारी किया जाता है। यह पासपोर्ट धारकों को विदेशी यात्रा के दौरान कई सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अलावा, इमिग्रेशन प्रक्रिया डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारकों के लिए सामान्य लोगों की तुलना में तेज़ और सरल होती है।
कैसे हुआ स्वामी की इस मामले में एंट्री ?
स्वामी सुब्रमण्यम ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्यों के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में निजी आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। यह मामला विवादित था और कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी पर स्वामी से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। इस मामले में स्वामी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कंपनी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को छुपाने के लिए न्यूज़पेपर कंपनी नेशनल हेराल्ड को लाभ पहुंचाने के लिए वित्तीय व्यवहार किया है। इसके उपरांत कोर्ट ने राहुल गांधी से स्वामी की अर्जी का जवाब मांगा था।
राहुल गांधी सोमवार को अमेरिका जायेंगे जहां वह स्टैनफोर्ड विश्विद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा एक प्रेस कांफ्रेंस तथा वॉशिंगटन डीसी में कानून निर्माताओं और थिंक टैंक के साथ एक मीटिंग भी निर्धारित है