जयपुर बम धमाकों के जिंदा बम मामले में चार आरोपी दोषी करार; सजा का ऐलान 9 अप्रैल को
Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में साल 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों के बाद बरामद जिंदा बम मामले में विशेष अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है।

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में साल 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों के बाद बरामद जिंदा बम मामले में विशेष अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत अब 9 अप्रैल को इन दोषियों को सजा सुनाएगी।

गौरतलब है कि 13 मई 2008 को जयपुर में आठ सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिसमें कई लोगों की जान गई थी और दर्जनों घायल हुए थे। धमाकों के कुछ समय बाद, चांदपोल स्थित रामचंद्र मंदिर के पास एक और जिंदा बम बरामद किया गया था। इस मामले की सुनवाई पिछले कई वर्षों से चल रही थी।
मामले में चार आरोपियों सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और एक अन्य को अदालत ने दोषी माना है। अब अदालत द्वारा 9 अप्रैल को इन सभी को सजा सुनाई जाएगी।
इससे पहले, 20 दिसंबर 2019 को विशेष अदालत ने मुख्य बम धमाके केस में इन्हीं आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि आरोपी शाहबाज अहमद को बरी कर दिया गया था। लेकिन बाद में, राजस्थान हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2023 को विशेष अदालत के फैसले को पलटते हुए सभी दोषियों को बरी कर दिया था।
हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी, जिसके बाद पुनः कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी। इस बीच, एटीएस ने 25 दिसंबर 2019 को सभी आरोपियों को जिंदा बम मामले में गिरफ्तार किया था।
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