HYDERABAD GANGRAPE CASE: हैदराबाद में नाबालिग के गैंग रैप मामले में, एमएलए का बेटा भी संदिग्ध
HYDERABAD GANGRAPE CASE:एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, सभी 5 आरोपी कक्षा 11 और 12 के छात्र हैं और "राजनीतिक रूप से प्रभावशाली" परिवारों से आते हैं। माना जा रहा है कि एक विधायक का बेटा भी इस समूह का हिस्सा था
हैदराबाद में पांच नाबालिगों ने मर्सिडीज कार में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक विधायक का बेटा भी कथित रूप से इस घटना में शामिल हैं। यह मामला तब सामने आया जब नाबालिग लड़की के पिता ने घटना की शिकायत पुलिस में की। मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 और 323 और पोक्सो अधिनियम की धारा 9 व 10 के तहत दर्ज किया गया है।
क्या है मामला?
17 वर्षीय पीड़िता एक दोस्त के साथ गत शनिवार को पब गई थी, बाद में उसकी दोस्त कथित तौर पर जल्दी निकल गई थी। जिसके बाद पीड़िता ने पब में ही एक लड़के से दोस्ती कर ली और शाम करीब साढ़े पांच बजे उसके और उसके दोस्तों के साथ एक कार में बैठ गई। उन्होंने कथित तौर पर उसे घर छोड़ने का वादा किया था। पब से निकलने के बाद और घटना से पहले वो लोग एक पेस्ट्री की दुकान पर रुके। बाद में, उन्होंने जुबली हिल्स इलाके में मर्सिडीज कार खड़ी कर दी और एक-एक करके उसका बलात्कार किया, जिस दौरान अन्य लोग पहरा देते थे।
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, सभी 5 आरोपी कक्षा 11 और 12 के छात्र हैं और "राजनीतिक रूप से प्रभावशाली" परिवारों से आते हैं। माना जा रहा है कि एक विधायक का बेटा भी इस समूह का हिस्सा था, लेकिन पुलिस का कहना है कि घटना से पहले वह कार से उतर गया और भाग गया।
शुरूआत में लड़की ने दावा किया था कि पब में उस पर हमला किया गया था और इसलिए उसकी गर्दन पर चोटें आई थीं, जिसके आधार पर पुलिस ने शुरू में "मॉलेस्टेशन" का मामला दर्ज किया था। बाद में विस्तृत रिपोर्ट के बाद ही दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। बताया जाता है कि महिला अधिकारियों के बयान लेने के बाद ही लड़की खुल कर मामले के बारे में बता पाई।
इसके बाद पुलिस ने 17 वर्षीय पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया, और पुलिस ने शुरूआती एफआईआर में आईपीसी की धारा 376 (सामूहिक बलात्कार) भी जोड़ दिया है।