Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालय से सुपरटेक को मिली 3 महीने की राहत,ट्विन टावर को ढहाने की अवधि 28 अगस्त 2022 तक बढ़ाई
सुपरटेक(Supertech) एवं डिमोलिशन एजेंसी एडी एफ आई एस इंजीनियरिंग के अपील को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ट्विन टावर को ढहाने की अवधि 28 अगस्त 2022 तक बढ़ा दी है। सुपरटेक एवं एटीएफएस दोनों ने ही ट्विन टावर को गिराने के लिए 3 महीने का और वक्त मांगा था।
नोएडा सुपरटेक (Noida Supertech): एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी सेक्टर-93 में नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए सुपरटेक के नोएडा स्थित एमरल्ड प्रोजेक्ट में 40 मंजिला दो टावरों को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त तक की मोहलत दे दी है। सुपरटेक(Supertech) एवं डिमोलिशन एजेंसी एडी एफ आई एस इंजीनियरिंग के अपील को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ट्विन टावर को ढहाने की अवधि 28 अगस्त 2022 तक बढ़ा दी है। सुपरटेक एवं एटीएफएस दोनों ने ही ट्विन टावर को गिराने के लिए 3 महीने का और वक्त मांगा था। बता दें कि टावर को धराशायी करने की समय सीमा 22 मई 2022 तक थी लेकीन अब 3 महीने और बढ़ाने की मांग पर मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है।
सुपरटेक को समय बढ़ाए जाने की थी उम्मीद
सभी ने अपनी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका कर रखीं थी। सुपरटेक बिल्डर ने समय अवधि को आगे बढ़ाने की मांग की थी सुपरटेक ने जब अथॉरिटी से समय बढ़ाने की बात की तो अथॉरिटी ने साफ मना कर असमर्थता जताते हुए इनकार कर दिया था। ट्विन टावर को ढहाए जाने के लिए एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी में एक सड़क को उखाड़ा भी गया ,वहीं दूसरी ओर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के तरफ से भी समय बढ़ाने की सिफारिश करने की बात की गयी थी। वहीं बड़े अधिकारियों का कहना था कि एजेंसी से बातचीत करने पर यह बताया गया कि 22 मई तक ट्विन टावर ढहाए जाने की कोशिश जारी थी लेकिन अनुमान से अधिक मजबूत होने के कारण समय लग रहा है।
निम्न बिंदु थे जांच के विषय
• क्या इमारतों के बीच की दूरी एवम मानकों का ध्यान रखा गया ?
• क्या इमारतें 16 और 17 ग्रीन एरिया में खड़ी हैं ?
• क्या R T I द्वारा जानबूझकर आर डब्लू यू ए को जवाब भी दिया गया ?
• क्या इमारतों की ऊंचाई नियमों के खिलाफ बढ़ाई गई ?
• R W U A की मांग पर नक्शे उपलब्ध नहीं कराए गए ?
वहीं अब सर्वोच्च न्यायालय ने गैरकानूनी ढंग से बनाए गए 40 मंजिल वाले दोनो टावरों को गिराने की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2022 निर्धारित की है।