Whatsapp Group: व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट मटेरियल के लिए अब एडमिन जिम्मेदार नहीं
Whatsapp Group: केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिए एक फैंसले में व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिनस को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सदस्य ग्रुप में आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करता है तो ग्रुप के एडमिन को वैकल्पिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
आज स्मार्टफोन हम सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है और स्मार्टफोन के आगमन ने व्हाट्सएप को बना दिया है हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग। इस अभिन्न अंग में होते हैं बहुत सारे ग्रुप्स जिनका मुखिया होता है एडमिन और आज की ख़बर जुड़ी है व्हाट्सएप ग्रुप के मुखिया से।
केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिए एक फैंसले में व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिनस को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सदस्य ग्रुप में आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करता है तो ग्रुप के एडमिन को वैकल्पिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिस कौसर ने अपने फैसले में कहा कि आपराधिक कानून में रिवर्स लाइबिलिटी केवल तभी तय कि जा सकती है जब कोई क़ानून ऐसा निर्धारित करे।
बता दें कि यह फैसला एक व्हाट्सएप ग्रुप में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल भेजने के मामले की सुनवाई के दौरान लिया गया। जहां फ्रेंड्स नाम के एक ग्रुप में पोर्नोग्राफी मटेरियल भेजा गया था। जिससे बाद अभियुक्त के अलावा ग्रुप के क्रिएटर को भी दूसरा अभियुक्त मान कर केस दर्ज किया गया था।