लोग क्यों हैं 10 के सिक्के को लेकर कन्फ्यूज्ड, जानिए क्या कहता है आरबीआई ?
10 Rupee Coin: भारत में ₹10 के सिक्के के अलग-अलग रूप हैं। इन सिक्कों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के चित्र एवं आकृतियां बनी हुई है, जिसके कारण ज्यादातर लोग भ्रम में आकर इन सिक्कों को स्वीकार नहीं करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने ₹10 के सिक्के को पूर्ण रूप से मान्यता प्रदान की है, यह नकली नहीं है।
ज्यादातर जब भी बाजार में आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो कुछ दुकानदार 10 का सिक्का लेने से इनकार कर देते हैं तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुछ दुकानदारों की सिक्के को स्वीकार न करने के पीछे की मान्यता है कि यह सिक्का नकली है, तो कुछ दुकानदार किसी भी खास तरह के सिक्के को लेना स्वीकार नहीं करते, लेकिन अन्य प्रकार के सिक्कों को वह ले लेते हैं।
छोटे-मोटे दुकानदारों से फैल रही भ्रांति
सड़क के किनारे लगने वाली सब्जी की दुकान,चाय की टपरी और जूता पॉलिश करने वाले आदि छोटे-मोटे दुकानदारों में अभी भी यह भ्रम फैला हुआ है कि कुछ 10 के सिक्के नकली हैं, जो बाजार में लेनदेन योग्य नहीं और उन सिक्कों को लेने से इंकार करते हैं जिसके कारण ग्राहकों को मायूस होकर खाली हाथ लौटना पड़ता है।
कई आकृतियों वाले ₹10 के कई सिक्के हैं चलन में
भारत में ₹10 के सिक्के के अलग-अलग रूप हैं। इन सिक्कों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के चित्र एवं आकृतियां बनी हुई है, जिसके कारण ज्यादातर लोग भ्रम में आकर इन सिक्कों को स्वीकार नहीं करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने ₹10 के सिक्के को पूर्ण रूप से मान्यता प्रदान की है, यह नकली नहीं है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी करता है जागरूक ।
भारत देशवासियों के मन में जागरूकता लाने के लिए एवं भ्रांतियों को दूर करने हेतु आरबीआई भी समय-समय पर प्रेस विज्ञप्ति द्वारा जागरूकता अभियान करता रहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार ₹10 के सिक्के जो पूर्ण रूप से मान्य हैं और लीगल टेंडर है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 10 के सिक्कों को बताया लीगल
सरकार के द्वारा भी बताया गया था कि ₹10 के सिक्कों को पूर्ण रूप से लेनदेन के लिए लीगल टेंडर पर प्रयोग किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8 फरवरी को राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा था कि ₹10 के सभी सिक्के मान्य हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि विभिन्न डिजाइन और थीम आकार के सिक्के, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत मिंटेड और रिजर्व बैंक द्वारा प्रमाणित किए गए ₹10 के सिक्के लीगल टेंडर हैं। इन सिक्कों को सभी प्रकार के लेनदेन में लीगल टेंडर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं ।
पंकज चौधरी ने आगे कहा कि कभी-कभी ₹10 के सिक्कों को लोग लेने से इनकार कर देते हैं, ऐसी शिकायतें आमतौर पर आती रहती हैं। वहीं जनता में जागरूकता पैदा करना और भ्रामक बातो के भय को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक भी जागरूकता अभियान चलाता रहता है। आरबीआई ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया था कि ₹10 के के सभी 14 डिजाइन के सिक्के मान्य हैं।