यूपी के बलिया में 14 साल की बच्ची हुई दरिंदगी का शिकार
उत्तर प्रदेश के बलिया गांव में एक 24 वर्षीय व्यक्ति द्वारा 14 वर्षीय लड़की का कथित तौर पर अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने की घटना सामने आई है। सुखपुरा के एसएचओ ने बताया कि 25 अगस्त को सुल्तान नाम के शख्स ने बच्ची का अपहरण कर लिया था।
उत्तर प्रदेश के बलिया गांव में एक 24 वर्षीय व्यक्ति द्वारा 14 वर्षीय लड़की का कथित तौर पर अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने की घटना सामने आई है। सुखपुरा के एसएचओ ने बताया कि 25 अगस्त को सुल्तान नाम के शख्स ने बच्ची का अपहरण कर लिया था।
लड़की के अनुसार, सुलतान ने उसका अपहरण कर बंधक बनाकर रखा तथा कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने बताया की 5 दिन तक बलात्कार करने के बाद 30 अगस्त को पीड़ित ने उसे छोड़ दिया जिसके बाद वह घर पहुंची और परिवारजनों को घटना के बारे में बताया। पीड़िता के पिता ने पहले आईपीसी की संबंधित धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी का पालन करते हुए आरोप लगाया था कि उनकी बेटी का अपहरण किया गया है। बलात्कार के आरोप को बाद में शामिल किया गया था।
मंगलवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और लड़की को मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया गया है।
क्या है पोक्सो एक्ट:
बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करने के लिए सन् 2012 में पोक्सो एक्ट (POCSO ACT) का निर्माण किया गया था। पोक्सो एक्ट का पूरा नाम जेडप्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस' है। इस अधिनियम (कानून) को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस अधिनियम को पोक्सो एक्ट-2012 के नाम से बनाया था। इस कानून के अंतर्गत नाबालिग बच्चों के प्रति यौन शोषण,यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध तथा छेड़छाड़ जैसे मामलों में करवाई की जाती है। इस कानून के तहत अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग सजा निर्धारित की गई है।
आपको बता दें कि देश में बच्चियों के साथ बढती दरिंदगी पर रोक लगाने के लिए पाक्सो ऐक्ट में बदलाव भी किया गया, जिसके अनुसार अब 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी। वहीं,इस एक्ट के सेक्शन 35 के अनुसार, कोई विशेष परिस्थिति ना होने की स्थिति में इसके केस का निपटारा एक साल में किया जाना आवश्यक है।